UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा और सेहत को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. 1 अप्रैल 2026 से राज्य में हर अंडे पर उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट की मुहर लगानी होगी. यानी अब दुकानदार “ताजा अंडा” कहकर पुराने या खराब अंडे नहीं बेच सकेंगे. अंडे खरीदने वाला खुद ही चेक कर लेगा कि अंडा कितना पुराना है.
एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य
यूपी सरकार ने नया नियम लागू करते हुए कहा है कि 1 अप्रैल से हर अंडे पर उसकी एक्सपायरी डेट और अंडा कब दिया गया लिखना ही होगा. कोई व्यापारी या उत्पादक अगर इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसके अंडे नष्ट किए जा सकते हैं या उन्हें मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं घोषित किया जा सकता है. योगी सरकार के इस फैसले के बाद कोई भी दुकानदार किसी ग्राहक को खराब या पुराने अंडे नहीं बेच सकता. क्योंकि इस फैसले के मुताबिक 1 अप्रैल से राज्य में बिकने वाले हर एक अंडे पर प्रोडक्शन और एक्सपायरी डेट की मुहर लगेगी. यानी कि अब ताजा अंडा कहकर पुराना अंडा नहीं बेच सकता.
अंडों पर डेट नहीं लिखी तो क्या ?
हालांकि अगर कोई व्यापारी या दुकानदार नियम नहीं मानता है तो उसके अंडे जब्त कर लिए जाएंगे. इसके बाद या तो उन अंडों को नष्ट कर दिया जाएगा या फिर उनपर स्पष्ट रूप से लिख दिया जाएगा कि यह मानव उपभोग के लिए सुरक्षित नहीं है. विभाग सख्ती से जांच करेगा और कार्रवाई करेगा.
क्या बोले अधिकारी?
इस फैसले की जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि अंडे सीधे इंसान के स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं. पहले कई जगहों पर पुराने अंडे बेचे जाते थे और ग्राहकों को इसकी जानकारी नहीं होती थी। अब यह नियम लागू होने से ट्रांसपैरेंसी आएगी और लोगों को सही अंडे मिलेंगे.
कितने दिन सुरक्षित रहते हैं अंडे ?
नॉर्मल टंपरेचर पर अंडा केवल 2 हफ्ते तक ही सही रहता है. लेकिन अगर इन्हें ठंडे जगह पर रखा जाए तो 5 हफ्ते तक सही रह सकता है. कई दुकानदार और व्यापारी अंडे को ठंडी जगहों पर नहीं रखते हैं, जिससे अंडों के जल्दी खराब होने का खतरा बना रहता है. अब यह नियम लागू होने से ट्रांसपैरेंसी आएगी और लोगों को सही अंडे मिलेंगे.
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