उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पत्नी की हत्या करने के आरोप में एक युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इस मामले में आरोपी के पिता ने मुख्य भूमिका निभाई है. आरोपी के पिता ने कोर्ट में जाकर अपने ही बेटे के खिलाफ गवाही दे दी.
उत्तर प्रदेश में पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद
उत्तर प्रदेश में रिश्तों को शर्मसार करने वाले एक मामले में न्यायालय ने अपना काम किया है. उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक युवक ने विवाद के दौरान अपनी पत्नी की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी थी. अब इस मामले में बिजनौर अदालत ने आरोपी जौनी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. यह पूरा मामला थाना स्योहारा क्षेत्र के सदाफल गांव का है. इस मामले में आरोपी को सजा दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है.
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला थाना स्योहारा क्षेत्र के सदाफल गांव का है. बताया जा रहा है कि 8 जनवरी 2023 की रात में जौनी अपनी पत्नी प्रियंका के साथ घर में ऊपर सो रहा था. जौनी के पिता सोमपाल नीचे कमरे में सो रहे थे. इसी रात करीब 11:30 बजे जौनी ने नीचे आकर अपने पिता को बताया कि पत्नी के साथ कुछ विवाद हो गया है. जिसके थोड़ी ही देर बाद पता लगा कि उसने विवाद के बाद अपनी पत्नी प्रियंका की गला दबाकर हत्या कर दी.
आरोपी के पिता ने दी तहरीर
इस घटना की सूचना मिलने के बाद आरोपी के पिता ने बिना किसी संकोच के थाने में जाकर अपने ही बेटे के खिलाफ तहरीर दी. तहरीर के बाद पुलिस ने तुरंत ही मुकदमा दर्ज कर मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और विवेचना पूरी करके चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी. इस मामले में अब सुनवाई हुई है, जिस दौरान कई महत्वपूर्ण गवाह पेश किए गए. इस मामले में आरोपी के पिता सोमपाल की गवाही ने अहम भूमिका निभाई.
आरोपी के पिता ने दी बेटे के खिलाफ गवाही
इस पूरे मामले ने कोर्ट ने गवाहों को सुनने और पुलिस जांच को समझने के बाद में आरोपी जौनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में बहू को इंसाफ दिलाने के लिए आरोपी के पिता ने ही उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही दे दी. कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनते हुए उसके ऊपर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला कानून की मजबूती को दिखाने के साथ-साथ यह भी दिखाता है कि सच और साहस के आगे खून के रिश्ते भी नहीं आ पाते हैं.
