देश की संसद में देर रात तक बहस के बाद महिला आरक्षण को लागू कर दिया गया है. केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. आज शाम 4 बजे सदन में महिला आरक्षण बिल को लेकर वोटिंग भी होनी है.

महिला आरक्षण किया गया लागू
देश में बीती देर रात तक संसद में हंगामा हुआ है. संसद में देर रात तक परिसीमन बिल और महिला आरक्षण को लेकर काफी बहस हुई है. जिसके बाद महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देने वाला महिला अधिनियम-2023 लागू हो गया है. इससे संबंधित केंद्रीय कानून मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. हालांकि अभी तक इस बात को साफ नहीं किया गया है कि संसद में इसी कानून में संशोधन पर बहस के बीच इसे 16 अप्रैल से लागू करने की अधिसूचना जारी क्यों की गई है.
तुरंत नहीं मिलेगा फायदा
यह अधिनियम जारी होने के बाद भी महिलाओं को वर्तमान लोकसभा में इसका फायदा तुरंत नहीं मिल पाएगा. एक अधिकारी के मुताबिक अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू किया जाएगा. केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधान 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएंगे. संसद ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, जिसे महिला आरक्षण के रूप में जाना जा रहा है.
33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित
इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें यानी 33% सीटें आरक्षित करने के लिए प्रावधान है. हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह आरक्षण 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन के पूरा होने तक लागू नहीं किया जा सकेगा. इस समय लोकसभा में जिन 3 विधेयकों की चर्चा जोरों पर है, उनका सीधा उद्देश्य इस आरक्षण को 2029 से लागू करना है.
आज शाम को होनी है वोटिंग
आपको बता दें कि संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर देर रात तक बहस हुई है. जिसके बाद महिला आरक्षण को लागू कर दिया गया है. केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. महिला आरक्षण बिल को लेकर आज यानी शुक्रवार को शाम 4 बजे सदन में वोटिंग भी होनी है. प्रधानमंत्री ने इसे लेकर कहा है कि ‘चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस जिसने विरोध किया, उसका हाल बुरा हुआ है. मैं अपील करने आया हूं कि इसको राजनीतिक तराजू से मत तौलिए.
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