दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को अफ्रीकी महिलाओं के साथ मारपीट के मामले में बड़ी राहत देते हुए मामले में बरी कर दिया है. यह पूरा मामला साल 2024 का है.

AAP नेता को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सोमनाथ भारती को साल 2014 के अफ्रीकी महिलाओं के साथ मारपीट के मामले में बड़ी राहत देते हुए मामले में बरी कर दिया है. इस पूरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमनाथ भारती के साथ 16 और आरोपियों को भी बरी किया है.
आरोप नहीं हो पाया साबित
इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पीड़ित महिलाओं के बयान अदालत में अभी तक पेश नहीं हुए हैं, जिसके कारण उन्हें मान्य नहीं माना जा सकता है. इसी के साथ कोर्ट के कहा कि अवैध सभा का आरोप भी साबित नहीं हो पाया है. कोर्ट का कहना है कि पीड़ित पक्ष इस दौरान अपना मामला साबित करने में विफल रहा है.
साल 2014 का है पूरा मामला
कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि मामला दर्ज होने में हुई देर को लेकर भी पीड़ित पक्ष किसी तरह का संतोषजनक कारण नहीं बता पाया है. आपको बता दें कि जनवरी साल 2014 में दक्षिणी दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में एक घर पर देर रात में छापेमारी करके अफ्रीकी मूल की महिलाओं के साथ मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगा था. इस दौरान आरोप था कि सोमनाथ भारती ने उस भीड़ का नेतृत्व किया था.
सोमनाथ भारती ने किया भीड़ का नेतृत्व
साल 2014 में सोमनाथ भारती के ऊपर लगा था कि उन्होंने मारपीट और छेड़छाड़ के दौरान भीड़ का नेतृत्व करते हुए महिलाओं को परेशान किया था. अब इस मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (ACJM) नेहा मित्तल की बेंच ने पर्याप्त सबूत न होने के कारण सभी आरोपियों को बरा कर दिया है. आपको बता दें कि इससे पहले साल 2018 में पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में दंगा करने और छेड़छाड़ करने की धाराओं में आरोप तय किए थे. फिलहाल आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को इस मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.
यह भी पढ़ें- पुष्कर सिंह धामी ही होंगे मुख्यमंत्री चेहरा! BJP अध्यक्ष नितिन नबीन ने दिए संकेत; सीएम धामी को बताया विकास का मॉडल
