पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले SIR का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है. मुर्शिदाबाद के फरक्का से कांग्रेस उम्मीदवार के वकील मोहताब शेख ने कलकत्ता हाई कोर्ट का ध्यान इस ओर खींचा है. हाई कोर्ट का कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है.
SIR विवाद में हाई कोर्ट पहुंचा मामला
पश्चिम बंगाल में SIR का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस विवाद के बीच मुर्शिदाबाद के फरक्का से कांग्रेस उम्मीदवार के वकील मोहताब शेख ने कलकत्ता हाई कोर्ट का ध्यान इस ओर खींचा है. उन्होंने याचिका दायर करते हुए दावा किया है कि उम्मीदवार के पद की घोषणा होने के बाद उनका नाम SIR लिस्ट में नहीं है. उन्होंने इस मामले में हाई कोर्ट से हस्तक्षेप करने की अपील की है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर करें याचिका
याचिकाकर्ता की शिकायत पर हाई कोर्ट ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कहा है. कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पाल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय SIR से संबंधित सभी मामलों में सुनवाई कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई भी हाई कोर्ट SIR से जुड़े मामले में सुनवाई नहीं कर सकता है. उन्होंने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए सिर्फ प्रशासनिक कामों की निगरानी कर रहा है.
सुप्रीम कोर्ट में दायक की जाएगी याचिका
उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करनी होगी. जिसके बाद अब महताब शेख इस मामले में 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार चुनावी जनसभाओं में इस मुद्दे को सीधे तौर पर उठा रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर जानबूझकर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों और उनके परिवार के सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश कर रहा है.
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