अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में बरी करने वाले जज जितेंद्र प्रताप सिंह को अक्टूबर 2024 में एडिशन सेशन जज नियुक्त किया गया था. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की है. वे इससे पहले भी कई जरूरी मामलों में सुनवाई कर चुके हैं.
जज जितेंद्र प्रताप सिंह ने दी रिहाई
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में बरी कर दिया गया है. इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जज जितेंद्र प्रताप सिंह ने उन्हें बरी किया है. जितेंद्र प्रताप सिंह इससे पहले भी कई जरूरी मामलों में सुनवाई कर चुके हैं. उनके सुनवाई वाले मामलों में कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह से जुड़ा हुआ मामला भी शामिल है.
कांग्रेस नेता के मामले में खारिज किया था आदेश
कांग्रेस नेता के मामले में मशहूर पेंटर एम एफ हुसैन की पेंटिंग्स के रिलेटेड केस दोबारा से खोलने के लिए आदेश दिया गया था. जज जितेंद्र प्रताप सिंह ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें कांग्रेस नेता के खिलाफ मुकदमा चलाने वाली शिकायत को खारिज किया गया था. अदालत ने उस मामले में कहा था कि उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं.
दिल्ली विश्वविद्यालय से की कानून की पढ़ाई
फिलहाल में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में न्याय सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह विशेष न्यायाधीश के रूप में तैनात हैं. शुक्रवार को उन्होंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित कई लोगों को बरी करने के बाद सुर्खियां बटोरी थीं. जितेंद्र प्रताप सिंह ज्यादातर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए गए मामलों में सुनवाई करते हैं. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की है और उन्हें अक्टूबर 2024 में एडिशन सेशन जज नियुक्त किया गया था.
कपिल मिश्रा की याचिका की था खारिज
जितेंद्र प्रताप सिंह ने कई ऐसे मामलों में सुनवाई की है, जिनमें उन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं. इन्होंने चुनाव के दौरान सांप्रदायिक बयानों से जुड़े हुए मामलों में कई याचिकाओं को खारिज कर दिया था. जिन याचिकाओं में से एक बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का मामला भी शामिल था. उन्होंने 7 मार्च 2025 में कपिल मिश्रा की याचिका को खारिज किया था. इस याचिका में उन्होंने साल 2020 के एक मामले में तलब करने के आदेश को चुनौती दी थी.
अमानतुल्लाह खान को रिहा करने का आदेश
इसी के साथ 14 नवंबर साल 2024 में जितेंद्र प्रताप सिंह ने अमानतुल्लाह खान को भी रिहा करने का आदेश दिया था. उन्होंने अमानतुल्लाह खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिहाई का आदेश दिया था. यह मामला दिल्ली वक्फ कोईड में उनकी अध्यक्षता के समय भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ था. अब जितेंद्र प्रताप सिंह ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को भी बरी कर दिया है. फिलहाल जज के इस फैसले पर सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
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