बिहार के पटना में कोचिंग सेंटर विवाद में कोर्ट ने रौशन आनंद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. वहीं आज कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. यह मामला 2 जून का है.

रौशन आनंद की जमानत पर फैसला
बिहार के पटना में कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग विवाद में मंगलवार को सिविल कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी को लेकर रोक लगा दी है. आपको बता दें कि कल यानी सोमवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद अब ज्ञान विंदु संस्थान के डायरेक्टर रौशन आनंद की जमानत को लेकर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है.
कोर्ट ने खारिज की याचिका
कोर्ट ने रौशन आनंद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. आपको बता दें कि कल फैसले को सुरक्षित रखने के बाद आज मंगलवार को कोर्ट ने रौशन आनंद के साथ उनके 2 स्टाफ की भी नियमित जमानत याचिका को खारिज किया है. आपको बता दें कि खान सर की कोचिंग के बाहर हुई फायरिंग के बाद पुलिस ने रौशन आनंद को गिरफ्तार किया था.
खान की गिरफ्तारी पर रोक
मंगलवार को खान सर उर्फ फैजल खान को कोर्ट ने राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. अदालत ने खान सर के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई को लेकर रोक लगा दी है. मामले में जानकारी देते हुए खान सर के वकील ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा है कि खान सर के खिलाफ आगे किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी.
2 जून का है पूरा मामला
खान सर को कोर्ट ने जेल जाने से बचा लिया है. वहीं अदालत ने रौशन आनंद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. आपको बता दें कि यह पूरा मामला 2 जून का है. 2 जून को रात के समय खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर कुछ लोगों ने मारपीट और तोड़फोड़ करके घटना को अंजाम दिया था. जिसके बाद रौशन आनंद को गिरफ्तार किया गया था. अब उनकी जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है.
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