यूपी में हाल ही में हुए लखनऊ अग्निकांड के बाद में बड़ा फैसला लिया गया है. दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने बेसमेंट में किसी भी तरीके के कोचिंग संस्थान और कमर्शियल एक्टिविटी के संचालन पर रोक लगा दिया है. अवैध तरीके से चल रहे कोचिंग संस्थानों के लिए आदेश जारी किया गया है. मंगलवार के दिन हुई बैठक में अधिकारियों को फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का निर्देश जारी किया गया है.
सीएम योगी आदित्यनाथ के जारी नए नियम
हर कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है.
अवैध तरीके से चलाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी.
इमारत के बेसमेंट में कोचिंग संस्थान का संचालन मना है.
कोई क्लास बेसमेंट में नहीं ली जाएगी.
बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी पर रोक.
बेसमेंट में व्यापार पर रोक.
जिले में फायर सेफ्टी की जांच की जाएं.
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मेडिकल कॉलेजों, व्यवसायिक संस्थानों और अस्पताल में सुरक्षा मानकों की जांच की जाए.
प्रदेश के लिए सबक
सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रदेश के लिए सबसे बड़ा सबक बताया है. लखनऊ में जिस स्थान पर आवास में कोचिंग सेंटर था, उसका निर्माण रहने के लिए बनाया गया था. हालांकि, नियमों की अनदेखी करके उसे कमर्शियल बनाया गया. इसी कारण से उन्होंने आवासीय भूमि पर कमर्शियल गतिविधि करने वाले लोगों पर कार्रवाई के आदेश दिए है. अगर किसी को बेसमेंट पार्किग के लिए स्वीकृति मिली है, तो वह वहां पर पार्किंग ही करें. हर जिलें में फायर सेफ्टी अभियान चलाया गया है. हालांकि, उन्होंने कार्रवाई के नाम पर उत्पीड़न करने के लिए मना क्या है. इस अभियान को जनहित में संचालित करने के लिए बोला गया है. दोबारा से ऐसी किसी घटना पुनरावृत्ति न हो.
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