संसद में देर रात तक बहस के बाद महिला आरक्षण को लागू किया गया है. केंद्रीय कानून मंत्रालय ने रात को जारी किए गए नोटिफिकेश में कहा गया है कि विधायिका में आरक्षण की व्यवस्था वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को गुरुवार से लागू किया जा रहा है.

महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू
संसद का विशेष सत्र कल से शुरू हुआ है. 3 दिनों के लिए संसद में स्पेशल सेशन को बुलाया गया है. सदन में महिला आरक्षण को लेकर जोरदार चर्चा हो रही है. महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित बिल पर आज शाम को बहस समाप्त होने वाली है और उसके बाद इससे संबंधित वोटिंग कराई जाएगी. संसद में देर रात तक बहस के बाद 2023 वाले महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.
केंद्रीय कानून मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
महिला आरक्षण के लागू होने के बाद अब यह सवाल उठता है कि संशोधन पर बहस के दौरान 2023 के कानून को अचानक से लागू क्यों किया गया है. आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्रालय की तरफ से गुरुवार रात को जारी किए गए नोटिफिकेश में कहा गया है कि विधायिका में आरक्षण की व्यवस्था वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को गुरुवार से लागू किया जा रहा है.
क्यों किया गया 2023 वाला कानून लागू?
आपको बता दें कि 2023 के कानून के मुताबिक वर्तमान में मौजूद जनगणना और उसके बाद परिसीमन होने के बाद में महिला आरक्षण को लागू किया जाएगा. वर्तमान में बिल इसी में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था कर रहे हैं कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर आरक्षण को लागू किया जाए. इसी कारण 2023 का कानून अधिसूचित किया गया है, जिससे उसमें संशोधन भी कराया जा सके.
तकनीकी खामियों का हवाला
अब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था करने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू हो गया है. हालांकि अभी कर यह साफ नहीं हो पाया है कि संसद में इस कानून में संशोधन करने के लिए और इसे 2029 में लागू करने की बहस के दौरान 2023 के कानून को अचानक से प्रभावी करने के लिए नोटिफिकेशन जारी क्यों किया गया है. हालांकि अभी इसके पीछे तकनीकी खामियों का हवाला दिया जा रहा है.
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