Azamgarh fiance murder: यूपी के जनपद आजमगढ़ की अदालत ने हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा डेढ़ लाख रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने जुर्माना की आधी राशि मृतका के माता-पिता को देने का आदेश दिया है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक कमलापति ने सुनाया.
पढ़िए पूरी घटना
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी मुकदमा पूजा निवासिनी पुरखीपुर थाना अतरौलिया की चचेरी ननद खुशबू का विवाह तय हो चुका तथा तिलक का कार्यक्रम भी हो चुका था. खुशबू को उसके होने वाले पति देवानंद उर्फ गोलू निवासी धनेज पांडे (पड़ौली) थाना अहिरौला ने 4 अगस्त 2021 को फोन कर के मिलने के लिए बुलाया. देवानंद उर्फ गोलू के बुलाने पर खुशबू अपनी भाभी वादिनी मुकदमा पूजा के साथ लगभग शाम पांच बजे शाहपुर पहुंची.
बातचीत के दौरान खुशबू पर हमला
वहां से देवानंद उर्फ गोलू दोनों को लेकर गोपाली पट्टी नहर पुलिया थाना अतरौलिया के पास पहुंचा. वहां पर देवानंद उर्फ गोलू और खुश्बू आपस में बात करने लगे और पूजा थोड़ी दूर पर खड़ी रही. बातचीत के दौरान ही देवानंद उर्फ गोलू ने खुशबू के गले पर चाकू से हमला कर दिया. बुरी तरह से जख्मी ख़ुशबू की अस्पताल ले जाते समय मृत्य हो गई.
गोलू को आजीवन कारावास
पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया. अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने कुल 8 गवाहों को कोर्ट में परीक्षित कराया. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी देवानंद उर्फ गोलू को आजीवन कारावास तथा डेढ़ लाख रूपये जुर्माना की सजा सुनाई.
