हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने कहा कि सफाई कर्मचारी शहरों को साफ रखने में भूमिका निभाते हैं. सरकार ने सफाई कर्मचारियों को हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉईज़ (सर्विस की सुनिश्चितता) एक्ट, 2024 के दायरे में लाने का फैसला लिया है.
हरियाणा की सरकार ने पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी को लेकर बड़ा फैसला लिया है. बताया जा रहा है कि सरकार ने सफाई कर्मचारियों को हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉईज़ (सर्विस की सुनिश्चितता) एक्ट, 2024 के दायरे में लाने का फैसला लिया है. इस फैसले से सफाई कर्मियों की सेवा 60 साल की उम्र तक सुरक्षित होगी और उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमित कर्मचारियों के लगभग समान कई लाभ प्राप्त होंगे.
आपको बता दें कि फिलहाल में हरियाणा में 13,093 पालिका रोल के सफाई कर्मचारी नगर निकायों में कार्यरत हैं. पालिका रोल के सफ़ाई कर्मियों को 20590 मासिक राशि दी जा रही हैं.
60 साल तक सेवा सुनिश्चित
जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार इन कर्मचारियों को हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी अधिनियम 2024 के दायरे में लाने को तैयार है. जिससे इन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के लगभग समान लाभ दिए जा सकें. इससे इन कर्मियों की 60 साल तक सेवा सुनिश्चित होगी और सभी को 2000 रुपए मासिक जोखिम भत्ता भी दिया जायेगा.
सरकार ने लिए और भी फैसले
आपको बता दें कि सरकार ने एक कदम और बढ़ाते हुए मासिक वेतन में अधिनियम की पात्रता के अलावा 15 प्रतिशत अधिक राशि देने पर भी सहमती जताई है. 2024 के इस अधिनियम के तहत कर्मचारियों को वार्षिक महंगाई भत्ता डेथ कम ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश, HKRNL के तहत मिलने वाली एक्स ग्रेसिया वित्तीय सहायता राशि और नियुक्ति जैसी सुविधाएं मिलेंगी.
हर साल महंगाई भत्ता बढ़ाने पर सहमति
बताया जा रहा है कि पालिका रोल पर 10 सालों से अधिक समय से काम कर रहे सफाई कर्मियों की मासिक देय राशि 25560 होगी. इन सभी सुविधाओं के अलावा हर साल वेतन में भी वृद्धि होगी. वहीं हर छह महीने बाद महंगाई भत्ता बढ़ाने पर भी सरकार ने सहमति दे दी है. साथ ही कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ भी सरकार सुनिश्चित करेगी.
