देश की फिल्म नगरी मुबंई से बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, मुंबई पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और प्रदेश की शांति को बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा को लागू कर दिया है. यह नियम 23 जुलाई से 6 अगस्त तक लागू रहेंगे. इसके मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर अब पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी है. 20 जुलाई सोमवार को पुलिस उपायुक्त (ऑपरेशन) अकबर पठान ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के जरिए आदेश जारी किया है.
क्यों लिया गया फैसला
दरअसल, मुबंई पुलिस को खुफिया स्त्रोत से जानकारी मिली थी कि शांति व्यवस्था के भंग होने, मानव जीवन व संपत्ति को नुकसान और लोक व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश हो रही है. इसी कारण से एहतियात के रूप में यह फैसला लिया गया है. 6 अगस्त की मध्यरात्रि तक यह नियम लागू रहेंगे. 23 जुलाई 12 बजकर 1 मिनट पर यह प्रतिबंध लागू किया जाएगा.
इन गतिविधियों पर लगी रोक
किसी भी तरीके का जुलूस नहीं निकाला जा सकता है.
सार्वजनिक स्थान पर 5 से ज्यादा लोग जमा नहीं होंगे.
पटाखा और बैंड बाजा बजाना.
लाउडस्पीकर जैसी चीजों पर रोक.
पांच से ज्यादा लोगों का जमावड़ा नहीं.
हालांकि, आम जनता को दिक्कत न आए इसी कारण से कई कामों पर रोक नहीं लगाई गई है.
विवाह और अंतिम संस्कार
कंपनी, बैठक या दुकानों पर होने वाला काम
सरकारी काम या अदालत आदि पर
स्कूल, कॉलेजों की गतिविधियां
सिनेमाघर या सार्वजनिक स्थानों पर होने वाला काम
नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
जो भी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करेगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
