उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों की साजिश से जुड़े मामले में जेल में बंद आरोपी उमर खालिद को हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. हाई कोर्ट ने 3 दिनों के लिए उमर खालिद को जमानत दी है.

उमर खालिद को हाई कोर्ट से राहत
राजधानी दिल्ली में दंगों की साजिश रचने से जुड़े हुए UAPA मामले में आरोपी उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है. आपको बता दें कि JNU का पूर्व छात्र नेता उमर खालिद उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े हुए UAPA मामले में पिछले साढ़े पांच साल से जेल में बंद है. अब इस मामले में उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट को बड़ी राहत मिली है.
मां के साथ रहने के लिए मिली जमानत
आपको बता दें कि इस मामले में हाई कोर्ट ने उमर खालिद की 3 दिनों की अंतरिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है. बताया जा रहा है कि आरोपी उमर खालिद को यह राहत अस्पताल में भर्ती उनकी मां की सर्जरी के दौरान साथ रहने के लिए दी गई है. हालांकि आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने रिहाई देने के साथ में कई कड़े नियम बी लागू किए हैं.
कई शर्तें होंगी लागू
हाई कोर्ट ने सुरक्षा और मामले की गंभीरता को देखते हुए उनके मूवमेंट के दायरे को पूरी तरह सीमित कर दिया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि इस दौरान उमर खालिद को दिल्ली में अपने तय पते पर ही रुकना होगा और वे सिर्फ अस्पताल में अपनी मां से मिलने जा सकेंगे. इसके अलावा किसी भी दूसरी जगह पर जाने के लिए उन्हें परमिशन नहीं दी गई है.
1 लाख रुपए का भरना होगी जमानती बांड
बताया जा रहा है कि अंतरिम जमानत पर बाहर आने के लिए उमर खालिद को 1 लाख रुपए का जमानती बांड भरना होगा. जमानत के दौरान उमर को सिर्फ एक ही चालू मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करने की परमिशन है. इस जानकारी को भी जांच एजेंसी को देना होगा. आपको बता दें कि इससे पहले निचली अदालत ने उमर खालिद की अंतरिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था.
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