शादी, प्यार और पढ़ाई को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर सभी चौंक गए हैं. व्यक्ति का कहना है कि 24-24 घंटे मेहनत करके पत्नी को पढ़ाया, लेकिन BPSC शिक्षिका बनते ही पत्नी अपने प्रेमी संग रहने लगी.

आज के समय में कई ऐसी खबरें सामने आती हैं, जिन्हें देखकर या सुनकर रिश्तों के ऊपर कई सवाल खड़े होने लगते हैं. कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिनमें पति ने मेहनत और मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाया और पत्नी ने नौकरी लगते ही पति को छोड़ दिया और प्रेमी के साथ रहने लगी. ऐसा ही एक मामला फिर से बिहार से सामने आया है.
BPSC शिक्षिका बनते ही छोड़ा
यहां एक पीड़ित ने बताया कि उसने 24-24 घंटे फोटोग्राफी की और फटे कपड़े पहने जिससे अपनी पत्नी को पढ़ा सकूं और उसे सरकारी नौकरी मिल सके. पीड़ित ने बताया कि जैसे ही पत्नी BPSC शिक्षिका बनी तो उसने मुझे छोड़ दिया. व्यक्ति का कहना है कि अगर 2 साल के बॉयफ्रेंड को लेकर मैं उसके बीच में पड़ता तो मेरा कत्ल भी कर सकती थी.
साल 2013 में हुई थी शादी
पीड़ित व्यक्ति अमन कुमार ने बताया कि वह बिदूपुर थाना क्षेत्र के माइल पंचायत वार्ड 13 का रहने वाला है. साल 2013 में हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव के देवेंद्र कुमार की बेटी गुंजन कुमारी से उसकी शादी हुई थी. व्यक्ति ने बताया कि 2 साल उन दोनों को एक बेटा भी हुआ. शादी से एक साल पहले पत्नी ने इंटरमीडिएट पास किया था और उसका पढ़ाई में काफी लगाव था. व्यक्ति ने बताया कि मैंने उसे शादी के बाद भी पढ़ाया और B.ed करवाया.
माता-पिता की मौत के बाद भी नहीं रोकी पढ़ाई
पीड़ित अमन ने बताया कि घर में बेहद खराब आर्थिक स्थिति थी, लेकिन मैंने दिन रात फोटोग्राफी का काम करके पत्नी को पढ़ाया और किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी. व्यक्ति ने बताया कि साल 2013 में उसकी मां और 2018 में उसके पिता की मौत हो गई थी. जिसके बाद भी उसने पत्नी की पढ़ाई को नहीं रोका और पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए साल 2022 में पैतृक जमीन में से डेढ़ कट्ठा जमीन भी बेच दी.
TRE-2 सिलेक्ट हो गई पत्नी
व्यक्ति ने बताया कि लग रहा था अगर यह कुछ हासिल कर लेगी और कामयाब हो जाएगा, तो बच्चे की जिंदगी सुधर जाएगी. पीड़ित व्यक्ति के मुताबिक साल 2023 तक उनकी जिंदगी अच्छी चल रह थी. इस दौरान पत्नी का BPSC TRE-1 में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी हमने हिम्मत नहीं हारी. व्यक्ति के मुताबिक 2023 के दिसंबर में BPSC TRE-2 में पत्नी चयनित हो गई और 6वीं से 8वीं कक्षा की शिक्षिका के रूप में सिलेक्ट हो गई.
साल 2024 में ट्रेनिंग पर गई
पीड़ित अमन ने बताया कि साल 2024 में पत्नी ट्रेनिंग के लिए सुपौल के त्रिवेणीगंज चली गई. एक महीने की ट्रेनिंग के बाद उसकी सुपौल के एक स्कूल UMS मध्य विद्यालय हिंदीगढ़ी में पोस्टिंग हो गई. इस दौरान पत्नी गुंजन की मुलाकात उसके पुराने दोस्त प्रकाश से हुई. अमन ने बताया कि दोनों ग्रेजुएशन में साथ में ही पढ़ते थे. प्रकाश की पोस्टिंग वैशाली में थी. जब गुंजन का पति घर से बाहर जाता था तो प्रकाश उससे मिलने के लिए उसके घर पर भी पहुंच जाता था.
‘कोई पूछे तो मामा बता देना’
पति ने बताया साल 2024 में उसने पत्नी गुंजन को सिमराही बाजार में 2BHK किराए पर लेकर दिया, जहां से उसका स्कूल 5किमी की दूरी पर था. व्यक्ति ने रूम में फ्रीज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसी सभी सुविधाएं रूम में रखीं. इस दौरान उसका बेटा पास में रहा. व्यक्ति ने बताया कि 2024 में जून से प्रकाश और गुंजन के बीच में अफेयर शुरू हो गया और दोनों मिलने लगे. व्यक्ति ने बताया कि प्रकाश गुंजन के रूप पर आने लगा और बच्चे को सिखा दिया कि अगर कोई पूछे तो बोल देना कि मामा हैं.
बच्चे ने पिता को बताई सच्चाई
एक दिन अचानक से अमन के बेटे ने बताया कि पापा आपके जाने के बाद एक दूसरे अंकल घर पर आते हैं. व्यक्ति ने जब पत्नी से पूछताछ की तो उसने दोस्त कहकर बात को टाल दिया. जिसके बाद में पीड़ित पति को पता चला कि प्रकाश साथ ही रहता है. जब अमन ने दोनों के संबंधों का विरोध किया तो गुंजन ने अमन के साथ रहने से मना कर दिया और गलत तरीके से मामला दर्ज करवा दिया.
दार्जिलिंग घूमने का बनाया बहाना
व्यक्ति ने बताया कि जनवरी 2025 में पत्नी ने स्कूल की महिला टीचरों के साथ मिलकर दार्जिलिंग घूमने की बात कही थी और बेटे को घर भेज दिया था. जिसके बाद कई बार फोन किया लेकिन रिसीव नहीं हुआ. व्यक्ति ने बताया कि पूछताछ करने पर पता लगा कि वह प्रकाश के साथ घूमने गई थी. जब पत्नी वापस आई तो उसने साथ रहने से साफ तरह से मना कर दिया और अकेले ही अलग रहने लगी.
आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा
पीड़ित पति अमन कुमार ने बताया कि 25 मई को जानकारी मिली कि उसकी पत्नी हाजीपुर के लिच्छवि नगर में एक किराए के घर में अपने प्रेमी के साथ मौजूद है. जब व्यक्ति वहां पहुंचा तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया. जिसके बाद उसने दरवाजा बंद करके डायल-112 को जानकारी दी. व्यक्ति का आरोपी है कि पुलिस से पहले मकान मालिक और स्थानीय लोग पहुंच गए और दरवाजा खुलवा दिया.
आपको बता दें कि पति-पत्नी के बीच का यह विवाद अब अदालत तक पहुंच गया है. अमन ने अदालत में अपने दावों से जुड़े हुए कई सबूतों को पेश किया है. वहीं दूसरी तरफ पत्नी गुंजन ने अभी तक सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. पुलिस का कहना है कि अगर किसी पक्ष की तरफ से औपचारिक शिकायत दी जाती है, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. इस दौरान जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड सहिंता की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था. जिसके तहत पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को अपराध माना जाता था. इस धारा के तहत दोषी के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता था. कोर्ट ने कहा था कि यह कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता के अधिकारी के खिलाफ है. फैसले के बाद अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है. इसका साफ मतलब है कि अब सिर्फ अफेयर होने के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है.
हालांकि Hindu Marriage Act की धारा 13(1)(i) के मुताबिक अगर कोई पति या पत्नी यह साबित कर दे कि उसके जीवनसाथी का किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध है, तो वह सिर्फ तलाक के लिए अदालत में याचिका दायर कर सकता है. ऐसे में अदालत सबूत और परिस्थितियों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर फैसला सुना सकती है.
हाल ही के कुछ सालों में अदालतों ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर विवाहेतर संबंध के कारण किसी भी पक्ष को मानसिक, सामाजिक नुकसान हुआ है, तो वह हर्जाने की मांग भी कर सकती है. आपको बता दें कि अगर पति अपनी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर साबित कर देता है, तो कुछ परिस्थितियों में पत्नी को अदालत गुजारा भत्ता देने से इनकार कर देती है.
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