पटना कोचिंग फायरिंग मामले में खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है. अदालत ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया था.

कोचिंग विवाद में खान सर को राहत
पटना कोचिंग विवाद के मामले में खान सर और उनके बॉडीगार्ड्स को राहत मिली है. पटना कोर्ट ने इस मामले में खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को अग्रिम जमानत मिल गई है. आपको बता दें कि तीनों को पटना कोचिंग फायरिंग विवाद मामले में राहत मिली है. यह पूरा मामला जून की शुरुआती दिनों से जुड़ा हुआ है. कुछ समय पहले तक यह मामला बेहद सुर्खियों में रहा है.
फायरिंग करने का था आरोप
आपको बता दें कि जून की शुरुआत में कुछ उपद्रवियों ने खान सर की कोचिंग में घुसकर तोड़फोड़ की थी. इस दौरान उनके बॉडीगार्ड्स पर फायरिंग करने का आरोप भी लगा था. खान सर के साथ इस मामले में उनके दोनों प्राइवेट बॉडीगार्ड्स भी इस पूरे विवाद में सह-आरोपी बन गए थे. इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका के चलते आरोपियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
3 लोगों को मिली अग्रिम जमानत
पटना सिविल कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद बुधवार को अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. अब आज यानी सोमवार को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है. इस दौरान कोर्ट ने खान सर समेत 3 लोगों को इस मामले में अग्रिम जमानत दे दी है. इस मामले में कई बार सुनवाई हो चुकी है, जिसके बाद आज कोर्ट वे अपना अंतिम फैसला सुनाया है.
पिछली सुनवाई के बाद वकील ने बताई थी वजह
इस मामले में अदालत की पिछली सुनवाई के बाद खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने बताया था कि जिला जज छुट्टी पर थे, जिसके कारण आज आदेश नहीं सुनाया जा सका. उन्होंने बताया था कि इस मामले को सोमवार तक टाला गया है. उन्होंने बताया था कि इस मामले में आदेश सुनाए जाने तक शिक्षक को सख्त कार्रवाई से मिली अंतरिम सुरक्षा लागू रहेगी. अब फिलहाल इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है.
