महाराष्ट्र के ठाणे में विशेष CBI अदालत ने एक रिटायर्ड आयकर अधिकारी को 19 साल पुराने मामले में 6 महीने कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला रिश्वत से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अधिकारी पर जुर्माना भी लगाया गया है.
19 साल पुराने मामले में अधिकारी को सजा
महाराष्ट्र के ठाणे से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. ठाणे की एक विशेष CBI अदालत ने एक रिटायर्ड आयकर अधिकारी को 19 साल से ज्यादा पुराने मामले में सजा सुनाई है. अदालत ने 19 साल पुराने मामले में रिटायर्ड अधिकारी को 6 महीने की कारावास की सजा सुनाई है. जानकारी के मुताबिक यह 19 साल पुराना मामला एक व्यक्ति से रिश्वत लेने का है.
20 हजार रुपए की रिश्वत से जुड़ा है मामला
एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह पूरा मामला एक व्यक्ति से टैक्स सुरक्षा मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए 20 हजार रुपए की रिश्वत लेने से जुड़ा हुआ है. आपको बता दें कि CBI अदालत के विशेष न्यायाधीश डी. एस. देशमुख ने 27 मार्च को 19 साल पुराने मामले में आदेश जारी किया है और इस मामले में आरोपी को सजा सुनाते हुए 4000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
साल 2007 का है पूरा मामला
मामले में आरोपी पूर्व अधिकारी की पहचान 77 साल के दीनानाथ कृष्ण पुथरन के रूप में की गई है. आपको बता दें कि यह पूरा मामला साल 2007 का है. उस दौरान पुथरन नवी मुंबई के वाशी में आयकर अधिकारी के पद पर तैनात थे. इस दौरान लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक समराज नाइकर ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में एक शिकायत को दर्ज करवाया था.
CBI ने किया था रंगे हाथों गिरफ्तार
उस शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि पुथरन उनसे उनकी कंपनी और पत्नी की टैक्स फाइलों की जांच को अंतिम रूप देने के लिए 40 हजार रुपए की मांग कर रहे हैं. जिसके बाद 3 जनवरी साल 2007 को CBI ने पुथरन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. इस दौरान उन्होंने 20 हजार रुपए की रकम रिश्वत में ली थी. शिकायतकर्ता के मुताबिक अधिकारी ने पहले 50 हजार रुपए की मांग की थी, जिसके बाद बातचीत हुई और 40 हजार रुपए की रकम को तय किया गया था. जिसके बाद CBI ने उन्हें 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था.
